श्रमिकों को मिलेगा हर महीने ₹3000 की मासिक पेंशन, ऐसे करे आवेदन | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024  : भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) शुरू की है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य भारत के कार्यबल की रीढ़ बनने वाले लाखों मजदूरों के लिए सम्मानजनक सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करना है।

पात्रता और लाभ

PM-SYM 18 से 40 वर्ष की आयु के उन श्रमिकों के लिए बनाया गया है, जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन का वादा करती है, जो उनके बुढ़ापे के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। पात्र होने के लिए, आवेदकों को असंगठित क्षेत्र में काम करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए।

प्रमुख लाभार्थियों में शामिल हैं:

  • छोटे एवं सीमांत किसान
  • भूमिहीन कृषि मजदूर
  • निर्माण श्रमिक
  • घरेलू श्रमिक
  • पुटपाथ विक्रेता
  • चमड़ा कारीगर
  • मछुआरों
  • कूड़ा बीनने वाले

अंशदान और भुगतान संरचना

यह योजना लाभार्थी और सरकार के बीच 50:50 अंशदान के आधार पर संचालित होती है। मासिक अंशदान कर्मचारी की प्रवेश आयु के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, इस योजना में शामिल होने वाला 18 वर्षीय व्यक्ति प्रति माह ₹55 का अंशदान करेगा, जबकि 40 वर्षीय व्यक्ति को प्रति माह ₹200 का अंशदान देना होगा।

अंशदाता की मृत्यु की स्थिति में, उनके जीवनसाथी नियमित अंशदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं। यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद होती है, तो जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन राशि का 50% प्राप्त करने का अधिकार है।

निकासी नियम और सुरक्षा उपाय

पीएम-एसवाईएम में शीघ्र निकासी और खाता बंद करने के प्रावधान शामिल हैं:

  1. यदि कोई ग्राहक 10 वर्ष से पहले योजना से बाहर निकलता है, तो उसे बचत खाते की ब्याज दर के साथ अंशदान का हिस्सा प्राप्त होगा।
  2. 10 वर्ष के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले निकासी पर, लाभार्थी को उसका अंशदान तथा संचित ब्याज मिलता है।
  3. अंशदाता की मृत्यु होने पर, उनके परिवार को पेंशन राशि का 50% प्राप्त होता है।

इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है, जो एक मजबूत और भरोसेमंद प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करता है। प्रीमियम का भुगतान LIC कार्यालयों में किया जाता है, और पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में वितरित की जाती है।

असंगठित क्षेत्र के लिए एक संरचित पेंशन योजना प्रदान करके, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाले लाखों श्रमिकों को आशा और स्थिरता प्रदान करता है।

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