हर महीने ₹3000 पेंशन पाने का मौका श्रमिकों के लिए, ऐसे करें आवेदन | PM Shram Yogi Mandhan Yojana

 PM Shram Yogi Mandhan Yojana : भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पात्र प्रतिभागियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3000 की मासिक पेंशन सुनिश्चित करना है। इस योजना के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए और आवेदन कैसे करें, यह जानने के लिए आगे पढ़ें।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लाभ

पीएम-एसवाईएम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कई लाभ प्रदान करता है:

  1. 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी।
  2. लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में, उसके पति/पत्नी को पेंशन राशि का 50% (₹1500) आजीवन वित्तीय सहायता के रूप में मिलेगा।
  3. पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
  4. अंशदान एलआईसी कार्यालयों में किया जा सकता है, और एलआईसी परिपक्वता पर मासिक पेंशन वितरित करेगी।
  5. यह योजना भागीदारी की अवधि के आधार पर अलग-अलग शर्तों के साथ शीघ्र निकासी के विकल्प प्रदान करती है।

पात्रता मापदंड

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  1. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति (जैसे, छोटे किसान, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी विक्रेता आदि) हो।
  2. मासिक आय ₹15,000 से कम हो
  3. उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो
  4. आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी न हो
  5. ईपीएफओ, एनपीएस या ईएसआईसी योजनाओं के अंतर्गत कवर न होना

यह योजना विशेष रूप से विभिन्न असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए तैयार की गई है, जिनमें सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, निर्माण श्रमिक, मछुआरे, चमड़ा कारीगर, बुनकर, घरेलू कामगार और कई अन्य शामिल हैं।

निकासी नियम और आवेदन प्रक्रिया

पीएम-एसवाईएम के निकासी के विशिष्ट नियम हैं:

  1. यदि 10 वर्ष से पहले राशि निकाली जाती है तो केवल बचत खाते की ब्याज दर सहित अंशदान राशि ही वापस की जाएगी।
  2. यदि 10 वर्ष के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले धनराशि निकाली जाती है, तो लाभार्थी को अंशदान राशि के साथ-साथ संचित ब्याज भी मिलेगा।
  3. पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में, पति/पत्नी नियमित अंशदान करके योजना जारी रख सकते हैं।

पीएम-एसवाईएम योजना के लिए आवेदन करने के लिए, पात्र श्रमिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या एलआईसी कार्यालय जा सकते हैं। उन्हें आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और आयु प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरल और सुलभ बनाया गया है।

इस पेंशन योजना को लागू करके सरकार का लक्ष्य भारत के विशाल असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे बुढ़ापे में उनकी वित्तीय भलाई सुनिश्चित हो सके।

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